Birth Certificate New Rules : सरकार समय-समय पर कुछ जरूरी पॉलिसिज में बदलाव लेकर आती रहती है। यदि अब आपको शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना हो, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसें या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो तो अलग-अलग डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन कामों के लिए सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट की जरूर पड़ने वाली है और वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate New Rules )। इस सुविधा का लाभ एक अक्टूबर से लागू होने वाले एक नए संशोधित कानून के तहत मिलना शुरू हो जाएगा।
बता दें कि संसद ने मॉनसून सत्र में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया था और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इस पर मुहर लगा दी थी। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार यह सूचित करती है कि एक अक्टूबर, 2023 को अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाएंगे।’
सिंगल डॉक्युमेंट के तौर पर आएगा काम ( Birth Certificate New Rules)
इस नए अधिनियम के लागू होने से एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए आवेदन और मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसे कई अन्य जरूरी कार्यों और सर्विसेज मे बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्युमेंट के तौर पर काम करेगा।
इस नए संशोधन के बाद birth certificate की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही जन्म एवं मृत्यु का नेशनल और स्टेट स्तर पर डेटा बेस बनाने में भी आसानी होगी। इसके अतिरिक्त लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं पहले से बेहतर हो सकेगी।
लोगों को मिलेंगे पहले से ज्यादा फायदे
इस संशोधन और नियम के लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट (birth and death certificate) डिजिटली प्रपट होगा। वर्तमान मे लोगों को हार्ड कॉपी मिलती है। कई बार तो नागरिक हफ्तों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं।
फिलहाल Aadhar card को ही हर जगह ID Card के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी से बाकी दस्तावेजों को लिंक कराना पड़ता है। अब यह काम बर्थ सर्टिफिकेट करेगा, जो जन्म एवं मृत्यु के लिए हर जगह आईडी के तौर पर काम आएगा।
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