Haryana Punjab High Court: आपको बात दे कि कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कुत्ते पालना चाहते हैं, लेकिन गलियों में घूम रहे आवारा कुत्ते अक्सर लोगों पर भी हमला करते हैं। यही कारण है कि हाई कोर्ट ने कुत्तों को पालने वालों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कुत्तों से मारे गए मरीज को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
कुत्ते के काटने पर मिलेगे पैसे
पालतू कुत्तों के अलावा आवारा कुत्तों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो नगर निगम के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए निगम द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। आपको बता दे कि Punjab and Haryana High Court ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्यों में कुत्ते के काटने पर पीड़ितों को मुआवजा देना होगा।
चंडीगढ़ को लेकर भी किया ऐलान
कुत्तो के काटने से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद S. भारद्वाज की बेंच ने 10,000 रुपये का मुआवजा देने और सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर दांत के निशान पर कम से कम 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ से मुआवजा निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाने की भी मांग की है।
करानी पड़ेगी रिपोर्ट दर्ज
हाई कोर्ट ने निर्धारित किया हा कि अगर कुत्ता शिकायतकर्ता का मांस नोच लेता है, तो हर 0.2 सेमी घाव के लिए न्यूनतम 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, HC ने पुलिस को हर दिन रोजाना रिपोर्ट दर्ज करने का भी आदेश दिया है। HC ने कहा कि फालतू पशुओं या आवारा पशुओं की वजह से कोई दुर्घटना होने पर थाने के SHO को तुरंत Daily Dairy Report दर्ज करनी होगी। वहीं, HC ने पालतू कुत्ते रखने वालों के लिए कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए।
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