RBI New Guidelines For Coins : कभी न कभी आपने सब्जीवाले, ऑटोवाले या किसी दुकानदार को 5 रुपये का सिक्का (Five rupee coins) या 10 रुपये का सिक्का (Ten rupee coins) दिया और उसने लेने से इंकार करते हुए कहा होगा कि ये सिक्के बंद हो गए हैं या नहीं चलेगा।
यह स्थिति बहुत बार आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है, और नहीं तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? साथ ही क्या इसको लेकर भारत में कोई नियम बनाए गए हैं? आइए जानते है आरबीआई की ओर से कौन से सिक्के मान्य (which coins are valid) है और कौन से सिक्कों पर प्रतिबंध (Which coins are ban) लगाया गया है। जो अब बाजार में नहीं चलते।य़े खबर पूरी पढ़ने के बाद सिक्कों को लेकर आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी और सिक्के लेने से मना करने वाले दुकानदार आपकी बात सुनकर अंचभित हो जाएं। तो ध्यान से पढ़ लिजिए पूरी खबर…।
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किसके पास है सिक्के जारी करने का अधिकार (RBI New Guidelines For Coins)
भारत में 10 रुपये के सिक्के ( Ten rupee coins) के अलावा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये के सिक्के चलन में हैं। ये सभी सिक्के RBI द्वारा जारी किए जाते हैं और एक से ज्यादा डिजाइन के साथ बाजार में आ सकते हैं। ऐसे में सभी तरह के सिक्के मान्य हैं और कोई इसे नकली कहकर लेने से मना नहीं कर सकता है।
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कौन से सिक्के हो चुके हैं बंद (Which coins are ban)
RBI New Guidelines के अनुसार अब तक सिर्फ 25 पैसे या उससे कम कीमत के Coins को Ban किया गया है और इनका प्रचलन बंद हो गया है। इसके 50 पैसे के सिक्के जारी नहीं किए जाते, लेकिन ये सिस्टम में अभी भी मौजूद हैं और इन्हें लेने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है।
सिक्के लेने से मना करने पर हो सकती है FIR दर्ज
अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार 10 रुपये के सिक्के को लेने से मना कर दें तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है और दुकानदार को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
NCIB के मुताबिक, भारतीय मुद्रा अधिनियम और आइपीसी की धारा 489(A) से 489(E) के तहत इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही, तत्काल सहायता के लिए पुलिस (नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) को भी कॉल किया जा सकता है।
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