Pension Scheme In Haryana: हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक पेंशन देने का काम किया जा रहा है। अगर आप भी इस केटेगरी में हैं तो जान लें आप कौन-सी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। नीचे खबर में हरियाणा में मिलने वाली तमाम पेंशन को लेकर डिटेल लिस्ट दी गई है। इसलिए खबर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ें और अपने जानकारों को भी इस बारें में बताएं।
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Sachpost News, Haryana : हरियाणा सरकार की ओर से बुजुर्गों को तो पेंशन मिल रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी हरियाणा में आठ तरह की अन्य पेंशन भी हरियाणा के युवाओं और महिलाओं को मिल रही है। अगर आप नहीं जानते से इस खबर में पूरे विस्तार से इसकी जानकारी दी जा रही है। तो खबर को पूरा पढ़ें। आईए जानते हैं वो आठ तरह की कौन-कौन सी पेंशन स्कीम (Pension Scheme In Haryana) है जो हरियाणा के लोगों को मिल रही है।
ये आठ तरह कि मिल रही पेंशन (Pension Scheme In Haryana)
बुढ़ापा पेंशन
उम्र 60 साल फैमिली id में वेरिफाई के साथ होनी चाहिए। हरियाणा के निवासी और पति और पत्नी दोनों को मिला कर परिवार की आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
विधवा पेंशन
पति की मृत्यु के के बाद सरकारी नौकरी के अधीन न हो महिला और हरियाणा की निवासी हो। इसके साथ ही खुद की आय 3 लाख से ज्यादा न हो और उम्र 60 साल से ज्यादा न हो।
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बोना भत्ता पेंशन
आवेदक की हाइट 3 फीट 8 इंच या इससे कम होनी चाहिए इसके साथ ही पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए और हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
विकलांग पेंशन
आवेदक कम से कम 60 प्रतिशत तक विकलांग होना चाहिए और उम्र 18 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम हो और हरियाणा का मूलनिवासी हो।
लाडली पेंशन
जिनके पास केवल दो लड़कियां व लाडली पेंशन ले सकता है।इस पेंशन के लिए केवल मां ही फार्म भरवा सकती मां न होने की कंडीशन में ही पिता आवेदन कर सकता है।उम्र 45 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। हरियाणा का निवासी होना चाहिए पति और पत्नी दोनों को मिला के आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
विधुर पेंशन
जिस प्रकार विधाव महिला को पेंशन मिलती है उसी प्रकार से विधुर को भी पेंशन दी जाती है। आवदेक की पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसने दोबारा शादी नहीं की हो आवदेक की उम्र 40 साल होनी चाहिए तभी इस पेंशन का हकदार होगा।
अविवाहित पेंशन
केवल पुरुष ही इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक ने शादी नहीं की हो और उसकी उम्र 45 साल की हो गई है तो हरियाणा के अविवाहित पुरुष को पेंशन दी जाएगी।
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