Certificate Rule Change Haryana : हरियाणा में ऑफलाइन सर्टिफिकेट के नियमों में हरियाणा सरकार की ओर से बढ़ा बदलाव किया गया है। हरियाणा सरकारी की नई गाडलाइन के अनुसार सरकारी विभागों की तरफ से जारी ऑफलाइन सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। सरकार की तरफ़ से इसके लिए नया आदेश जारी किया गया है। आईए जानते हैं क्या किया गया है ऑफलाइन सर्टिफिकेट को लेकर बदलवा अब क्या होगा होग नया नियम पूरी जानकारी के लिए इस खबर को शुरू से अंत तक पढ़ें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे।
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Sachpost News, Haryana : हरियाणा सरकार ने जितने भी ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी किए थे। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उनको ऑनलाइन कर दिया है।
हरियाणा में ऑफलाइन सर्टिफिकेट के नियमों में बदलाव हो गया है। 1 अप्रैल से 2024-25 वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही कई नियम बदल गए हैं। अब सरकारी विभागों की ओर से जारी ऑफलाइन सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे।
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सरकार की तरफ़ से इसके लिए नया आदेश जारी किया गया है। आप सभी समय रहते, अपने सभी Offline Certificate को Online करवा लें। ताकि आगामी 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी भी आवेदन के समय आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़े।
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- अन्य प्रमाण पत्र
आप जल्द से जल्द आपने नजदीकी सीएससी में जाकर अधिक जनकारी ले सकते हैं और आपने Offline Certificate को Online करवा लें ताकि किसी प्रकारी की भविष्य में कोई परेशानी न आए।
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