Haryana New Traffic Rules : हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के वाहन चालक करनाल से होकर पानीपत से दिल्ली में एंट्री करते हैं। अब उनके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन करनाल से आगे नहीं जानने के आदेश है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए ये गले की फांस बनने वाला है।
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पानीपत के डीएसपी धर्मबीर खर्ब ने बताया कि अब 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन करनाल से आगे नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा पानीपत जिले के लोगों के लिए भी अब मुश्किलें आएंगी। जनपद के लोगों से भी अपील की गई है कि 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन सड़क पर न निकालें।
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डीएसपी ने बताया कि अब से पानीपत में पुराने वाहनों की एंट्री मनाही है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के लोग करनाल से होकर पानीपत से होते हुए दिल्ली में एंट्री करते हैं। इन राज्यों के लोगों को दिल्ली जाने के लिए नई गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि करनाल तक सभी वाहन चल सकते हैं।
डीएसपी के अनुसार यह आदेश ऊपर से आया है। बता दें कि पानीपत जिला दिल्ली एनसीआर में शामिल हो गया है। इसी कारण से यह फैसला लिया गया है। डीएसपी ने बताया कि हम समय-समय पर लोगों को जागरुक भी करते रहते हैं और चेतावनी भी देते रहते हैं कि 10 और 15 साल पुराने वाहन सड़कों पर ना चलाएं। डीएसपी ने कहा अगर ऐसा कोई करता है तो उनके वाहनों को इंपाउंड कर दिया जाएगा।
पुलिस की ओर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ से दिल्ली आने-जाने वाले ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जीटी रोड पर बाबरपुर, सिवाह व समालखा में विशेष नाके लगाए जाएंगे।