EPFO New Rules : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ो सदस्यों के लिए नियमों में बदलाव किया हैं, इसके तहत अब अगर कोई EPFO सदस्य नौकरी बदलता हैं, तो उसकी PF की राशि नई कंपनी या नियोक्ता के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी और सदस्य को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आई जानते हैं EPFO New Rules के बारे में क्या और किया है नया बदलाव।
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बताया जा रहा है कि नई सुविधा शुरू होने के बाद कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म-31 नहीं भरना पड़ेगा, पहले नौकरी बदलते समय PF खाताधारकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होने के बावजूद इसके लिए आवेदन संबंधी औपचारिकताएं करनी पड़ती थी, इसके तहत विशेष तरह का फॉर्म-31 भरकर जमा कराना होता था। इसके बाद राशि कुछ दिनों में नई कंपनी में ट्रांसफर कर दी जाती थी, नई व्यवस्था में कई औपचारिकताएं पूरी करने से मुक्ति मिल जाएगी।
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EPFO New Rules गड़बड़ी की आशंका होगी खत्म
बता दें कि जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता हैं तो उसके UAN में नई कंपनी या नियोक्ता जुड़ जाता है, उसे EPFO की वेबसाइट पर जाकर औनलाइन पुराने PF खाते को नए खाते से जोड़ना होता था, इस प्रकिया में EPFO सदस्यों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहती थी, इसके अलावा पुराने और नए नियोक्ता को भी इसकी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी, अब सदस्य की कोई भूमिका इस प्रक्रिया में नही होगी।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इसलिए है जरूरी
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर PF खाताधारक के लिए केंद्रीयकृत मंच के तौर पर काम करता हैं, यह एक सदस्य को कई PF खातों को एक साथ जोड़ने की सुविधा देता है, इसके अलावा UAN अन्य सेवाएं भी प्रदान करता हैं, इसके तहत EPFO सदस्य इसकी मदद से अपना UAN कार्ड और PF की पासबुक डाउनलोड कर सकता हैं, SMS के जरिए कुल शेष राशि की जानकारी हासिल की जा सकती हैं।
वेतन का 12 फीसदी होता है योगदान
वहीं EPFO के नियम के अनुसार, कर्मचारियों को PF के लिए अपने मूल वेतन का 12 फीसद योगदान देना होता हैं, नियोक्ताओं को भी इसके बराबर का योगदान देना होता हैं, इसी खाते के जरिए किसी कर्मचारी को आगे चलकर पेंशन दी जाती हें।