Haryana Employees Pension Update : हरियाणा में जिन कर्मचारियों की ईपीएफ की पेंशन तीन हजार से कम मिलती है वे कर्मचारी अब हरियाणा में बुढ़ाप पेंशन लेने के भी हकदार होंगे। हरियाणा के करीब सवा लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। जानिए कैसे…।
आज की ताजा अपडेट खबर पढ़ने के लिए आप हमें Facebook page और Google News पर फॉलो करें।
Sachpost news, Chandigarh: हरियाणा में अब तीन हजार रुपये से कम मासिक पेंशन वाले कर्मचारी भी बुढापा पेंशन के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
हरियाणा सरकार में करीब सवा लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें ईपीएफ की पेंशन राशि राज्य में बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम मिलती है। प्रदेश में इस समय तीन हजार रुपये मासिक बुढापा पेंशन मिल रही है, जिसे बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पहले ही मंथन कर रही है। सत्ता में आने पर कांग्रेस छह हजार तो इनेलो-बसपा गठबंधन 7500 रुपये बुढापा पेंशन देने की घोषणा कर चुके हैं।
एक हजार से लेकर 2 हजार ही मिलती है ईपीएप पेंशन (Haryana Employees Pension Update )
हरियाणा सरकार को पता चला कि प्रदेश में एचएमटी और एमआइटीसी समेत कई विभागों के ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मासिक पेंशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन से भी कम है।
इन कर्मचारियों को ईपीएफ से पेंशन की राशि एक हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये मासिक तक ही मिल पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने अंतिम बजट में इन कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन सुविधा के दायरे में शामिल करने का एलान किया था।
ये सभी कर्मचारी होंगे बुढ़ापा पेंशन के हकदार (Haryana Employees Pension Update )
अब मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा जून माह के दौरान किए गए एलान के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया है कि जिन रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन या ईपीएफ राशि तीन हजार रुपये से कम है, वे सभी बुढ़ापा पेंशन के पात्र होंगे, उन्हें अभी मिलने वाली राशि और तीन हजार के अंतर की राशि का भुगतान पेंशन के रूप में सरकार द्वारा किया जाएगा।
ये भी पढ़ें : Birth Certificate Apply Online : अब घर बैठे आसानी से बनवा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र, जानिए पूरा प्रोससे..
अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी सरकारी, स्वायत्ताप्रदान संस्था से सेवानिवृत हुए कर्मचारी की पेंशन के गैप को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन की राशि से पूरा किया जाएगा।