RBI New Rule: जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक इसके बदले में प्रोपर्टी या अन्य दस्तावेज गिरवी ऱख लेता है। इसको लेकर आरबीआई ने नए नियम जारी किए है। इन नए नियमों का सर्वाधिक लाभ लोन धारकों को मिलने वाला है। बैंक लोन के वक्त गिरवी रखे गए प्रोपर्टी के दस्तावेज लौटाने में काफी समय लगा देते हैं। बैंक की इस मनमानी पर अब अंकुश लगने वाला है। बैंकों के लिए दस्तावेज लौटाने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। RBI ने कहा है कि बैंक और एनबीएफसी को कर्ज चुकता होने के 30 दिन के भीतर ग्राहकों के सभी दस्तावेज लौटाने होंगे।
एक दिसंबर, 2023 के बाद ऐसा नहीं करने पर बैंकों को प्रतिदिन 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बकौल RBI, बैंक और एनबीएफसी को उन चल-अचल संपत्ति के दस्तावेजों को कर्ज चुकता होने के 30 दिनों के भीतर ग्राहक को लौटाना होगा जिन्हें गिरवी रखा गया था।
अभी तक होता यह थी हर बैंक व एनबीएफसी अपने-अपने तरीके और टाइम से कर्जदारों को दस्तावेज लौटाते थे। इससे ग्राहकों के बीच काफी असंतोष पैदा हो रहा था।
इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई नए नियम के साथ आया है। होम लोन के लिए अक्सर घर ही गिरवी होता है। वहीं, पर्सनल लोन के लिए बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर या सिक्योरिटीज को गिरवी रख लेते हैं।
सीधा ग्राहक के खाते में जमा होगा
आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक, अगर कर्जदाता 30 दिन के अंदर कर्जदार को दस्तावेज वापस नहीं करते हैं तो 5000 रुपये प्रति दिन का जुर्माना बैंक पर लगता जाएगा।
यह पैसा सीधे कर्जदार के पास जाएगा। ग्राहकों के पास यह विकल्प होगा कि वह दस्तावेजों को उस शाखा से कलेक्ट करे जहां से लोन पास या फिर किसी भी अन्य ब्रांच से जहां दस्तावेज मौजूद हैं।
अगर कर्जदार की मौत हो जाती है तो बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि दस्तावेज बगैर किसी परेशानी के कानूनी वारिस के हाथों में पहुंच जाएं।
ग्राहक को ये भी मिलेगा लाभ
दस्तावेज को रिटर्न करने की टाइमलाइन और जगह को लोन सेंक्शन वाले लेटर में दर्ज किया जाना चाहिए। अगर दस्तावेज को किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो कर्जदाता यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सर्टिफाइड-डुप्लीकेट कागजात बगैर किसी अतिरिक्त फीस के दिए जाएं।
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