Economic Welfare Scheme For SC : अगर आप अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं और अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते है तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें ये सिर्फ आप के लिए ही है। संत रविदास स्वरोज़गार और डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना (Economic Welfare Scheme For SC) के तहत एक लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक सहायता मिल सकती है। नीचे पूरी खबर दी गई है विस्तार से पढ़ें…।
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Sachpost News MP : सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार सदस्यों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना (Economic Welfare Scheme For SC) शुरू की है।
संत रविदास स्वरोजगार योजना (Sant Ravidas Self-Employment Scheme)
संत रविदास स्वरोजगार योजना (Sant Ravidas Self-Employment Scheme) के तहत एक लाख से 50 लाख रुपये तक की उद्योग परियोजना में एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग और एक लाख से 25 लाख तक सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत, करियाणा व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय के लिए सहायता मिलती है।
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संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता (Economic Welfare Scheme For SC)
Sant Ravidas Self-Employment Scheme के लिए आवेदक करने के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आवेदकर्ता आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पहले शासकीय योजना का लाभ न लिया है। ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 साल तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा गारंटी फीस देनी होगी।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना (Dr. Bhimrao Ambedkar Economic Welfare Scheme)
Dr. Bhimrao Ambedkar Economic Welfare Scheme डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार से एक लाख रुपये तक की स्वरोजगार योजना लाभ लिया जा सकता है। इसमें आवेदनकर्ता की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आयकरदाता न हो। इसके अलावा मध्यप्रदेश शासकीय योजना का पहले कोई लाभ प्राप्त न किया हो। योजना का लाभ लेने के लिए आवदेक को mponline.gov.in पोर्टल पर जाकर फार्म अप्लाई करना होगा