New Transfer Policy Haryana : लगातार एक ही मंडल में पांच साल से जमे हुए डिप्टी कलेक्टरों को छोड़ना होगा अपना गढ जाना पड़ेगा दूसरे मंडल में इस अफसरों को मिलेगी छूट। पढ़़ें पूरी खबर विस्तार से।
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Sachpost News, Chandigarh : हरियाणा में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के किसी भी मंडल में पांच साल से जमे डिप्टी कलेक्टरों को अब दूसरे मंडल में जाना पड़ेगा। इसी तरह किसी सर्किल में दस साल पूरे कर चुके डिप्टी कलेक्टर को दूसरा सर्किल चुनना होगा।
प्रदेश सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ( Irrigation and Water Resources Department) में कार्यरत डिप्टी कलेक्टरों के लिए आनलाइन स्थानांतरित पालिसी लागू कर दी है। इसके साथ ही स्थानांतरण में अब भाई-भतीजावाद और पर्ची सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसी भी स्थान पर तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके डिप्टी कलेक्टर आनलाइन स्थानांतरण (Online transfer policy in Haryana) में शामिल होने के पात्र होंगे।
मेरिट के आधार पर स्थानांतरण होंगे जिसमें सबसे ज्यादा 60 अंक आयु के होंगे। महिलाओं, विधवा, तलाकशुदा, सैनिक की पत्नी को 10 अंक मिलेंगे।
विधुरों, कपल केस, बेहतर प्रदर्शन के मामले में पांच अंक दिए जाएंगे, जबकि खराब कार्य वाले अधिकारियों के सात अंक काटे जाएंगे। दिव्यांगों को 20 अंकों का लाभ मिलेगा। कैंसर, बाइपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस पर चल रहे मरीजों को दस अंक मिलेंगे।
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आनलाइन ट्रांसफार्मर पालिसी (Online transfer policy in Haryana) के अनुसार हर साल 31 मार्च तक उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार स्थानांतरण किए जाएंगे। जिन डिप्टी कलेक्टरों की सेवानिवृत्ति का सिर्फ एक साल बचा है, उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया से छूट दी जाएगी।