Sachpost News, Cash Deposit Rule in bank : बैंकों में वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अब जरूर होगा। ऐसा करने से सरकार को नकदी के आवागमन पर नजर रखने में आसानी होगी। इससे अवैध रूप से होने वाली जमा और निकासी से प्रक्रिया में सख्ती हो पाएगी। इसलिए Cash Deposit Rule में कुछ बदलाव किया गया है। 20 लाख रुपये की नकदी जमा करवाने के लिए बैक और पोस्ट ऑफिस में पैन नंबर और आधार कार्ड देना अनिवार्य किया गया है। बैंक में करंट खाता खुलवाने के लिए भी पैन कार्ड की कापी जमा करवानी होगी और ऑरिजनल कार्ड बैंक अधिकारी को दिखाना होगा। 26 मई से ये नियम सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस में अनिवार्य रूप से लागू हो गए हैं।
इन ट्रांजेक्शन में जरूरी होगा PAN-Aadhaar
- नए रूल के हिसाब से किसी भी बैंक या डाकघर में एक फाइनेंसियल ईयर में एक या एक से अधिक खातों में 20 लाख रुपये नकद डिपोजिट करवाता है।
- बैंक या डाकघर में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट खाता खुलवान के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा।
- अगर करंट खाता खुलवाता है तो पैन कार्ड देना जरूरी है।
- बैंक खाते पहले से भी पैन से लिंक करवाय गया हैं, तो भी लेनदेन दौरान दौबार से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना हौगा ।
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पैन कार्ड या आधार की डीटेल्स जरूरी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा है कि एक फाइनशियल ईयर में Bank से बड़ी नकद रकम का लेनदेन करने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है । इसके अलावा bank और पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड जरूर कर दिया गया है।
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