Hisar News : 30 हजार रुपये की रिश्वत लेने के एक मामले में किरमारा गांव निवासी ग्राम सचिव दिलबाग को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल (Gagandeep Mittal) ने 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत में दोषी ग्राम सचिव पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हिसार अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश की अदालत ने ग्राम सचिव दिलबाग को 21 जुलाई को दोषी करार दिया था। ग्राम सचिव दिलबाग को हिसार विजिलेंस की टीम ने 27 अगस्त 2019 को रंगे हाथों गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था। ग्राम सचिव दिलबाग पर आदमपुर के सारंगपुर गांव की सरपंच इंदु के पति से 30 हजार रिश्वत लेने का दोषी पाया गया।
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ये है पूरा मामला (hisar news village secretary bribery case)
मामले के अनुसार रविंद्र ने विजिलेंस को शिकायत देते हुए बताया था कि उसकी पत्नी इंदू गांव सारंगपुर की सरपंच है। पंचायती जमीन की नीलामी करवाने के बाद नीलामी की राशि को जमा करवाने में उनसे देरी हो गई थी। इसी बात को लेकर पंचायत सचिव दिलबाग ने उसकी शिकायत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को कर दी थी। इसी मामले को रफा-दफा करवाने की एवज में ग्राम सचिव दिलबाग उससे 30 हजार की रिश्वत की मांग कर रहा था। तब उसने इसकी शिकायत हिसार विजिलेंस टीम को की थी।
विजिलेंस ने ग्राम शिव दिलबाग को 30 हजार की रिश्वत सहित हिसार के पुष्पा कंपलेक्स से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ग्राम सचिव को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई है।
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