How to complaint Bank Manager: कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंकों में ग्राहकों के साथ बहुत ही खराब व्यहावर किया जाता है। बिना किसी कारण के आपके लोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अन्य कई तरह की सुविधाएं देने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसे में आप बैंक लोकपाल (bank ombudsman) की मदद से बैंक कर्मचारी और बैंक मैनेजर के गलत व्यवहार करने पर बैंक लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं।
reserve Bank of India ने बैंक और बैंक कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए लोकपाल (Lokpal) जैसे मजबूत अधिकार आपको दिया है जिसके द्वारा आप बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत (Bank Manager complaint) दर्ज करा सकते हैं। बैंक कर्मचारी या मैनेजर पर बैंक लोकपाल में ( Bank Manager complaint) शिकायत दर्ज होने के बाद आपकी तुरंत सुनवाई होगी। तो जानिए क्या है बैंक लोकपाल (bank ombudsman) और कैसे दर्ज करवाएं अपनी शिकायत।
क्या है बैंकिंग लोकपाल (bank ombudsman)
reserve Bank of India ने ग्राहक के साथ Bank कर्मचारियों द्वारा किए गए किए जा रहे दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने और ग्राहकों को बैंक द्वारा उचित सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों के लिए कई विशेष नियम बनाए हैं। reserve Bank of India ने Bank ग्राहकों को बैंकिंग लोकपाल (banking ombudsman) में शिकायत करने का मजबूत अधिकार दिया हैं। जहा पर आप बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर बैंक कर्मचारियों को सबक सिखा सकते हैं। ऐसा करने पर वे आपके साथ तो क्या अन्य ग्राहकों के साथ भी ऐसा करने पर हजार बार सोचेंगे।
बैंकिंग लोकपाल (banking ombudsman) से पहले यहां करें शिकायत
बैंकिंग लोकपाल (banking ombudsman) के पास शिकायत दर्ज कराने से पहले आपको अपनी शिकायत लोकल बैंक अधिकारियों से लिखित रूप में करनी चाहिए। यदि बैंक के वरिष्ठ अधिकारी आपकी शिकायत नहीं सुनते हैं। तो आप बैंकों के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा कर अपनी कंप्लेंट ID लेलें। इसके अलावा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कराएं। इन सभी जगहों पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आपको कम से कम 30 दिनों तक इंतजार करना चाहिए। इस दौरान यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। तब आप Banking Ombudsman यानि बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां पर शिकायत दर्ज कराने के बाद आपकी समस्या का समाधान 15 दिनों के अंदर-अंदर हो जाएगा।
बैंक या बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकायत कैसे करें? ( Bank Manager complaint)
बैंक या बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकायत ( Bank Manager complaint) करने के लिए आप एक देश–एक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक ग्राहक लोकल सिस्टम की मदद से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप लोकपाल के पास कई तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें बैंक कर्मचारी या बैंक प्रबंधक द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी या दुर्व्यवहार भी शामिल है।
आप अपनी शिकायत (Bank Manager complaint) ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं इसके लिए आपको https://cms.rbi.org.in आ जाना होगा या फिर आप CRPC@rbi.org.in ई-मेल का इस्तेमाल करके भी टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बैंक मैनेजर की शिकायत (Bank Manager complaint) के लिए आप बैंक के हेड ऑफिस में लिखित रूप में शिकायत कर सकते हैं। आपको अपनी शिकायत पत्र में बैंक ब्रांच का पता और IFSC Code जरूर लिखना है। लेकिन यदि आपका काम काफी समय से रुका है जो आप बैंकिंग लोकपाल को भी शिकायत कर सकते हैं।
आइए जानते हैं किस तरह की कर सकते हैं शिकायत
किसी भी तरह के भुगतान या चेक, ड्राफ्ट, बिल के कलेक्शन में देरी होने अथवा ना होने की स्थिति में आप बैंकिंग लोकपाल(banking ombudsman) के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आरबीआई द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क से ज्यादा शुल्क लेने / वसूलने की स्थिति में भी बैंकिंग लोकपाल (banking lokpal) के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बैंक द्वारा की जा रही लापरवाही या किसी वजह से आपके चेक के भुगतान में की जा रही देरी के मामले में भी बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं।
यदि कोई बैंक आपका बैंक अकाउंट खोलने अथवा बंद करने में आनाकानी करता है।
आरबीआई द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार Bank द्वारा आपको ब्याज ना प्रदान करने अथवा निर्धारित ब्याज दर से अधिक ब्याज वसूलने पर आप बैकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
कोई बैंक आप को पहले से सूचना दिए बिना ही किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क वसूलता है। तो आप इसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं।
बैंक आपको बिना उचित कारण बताए आपके अकाउंट को जबरन बंद करता है तो इसकी भी शिकायत आप बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं।
बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व Bank द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने और आपको मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं।
सिक्कों को बिना किसी विशेष और पर्याप्त कारण बताएं लेने से मना करने के संबंध में भी आप बैकिंग लोकपाल के पास आपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।
SMS के नाम पर बिना किसी पूर्व सूचना के अनुचित शुल्क वसूलने के पर बैकिंग लोकपाल (banking ombudsman) में जा सकते हैं।
किसी काम को निर्धारित समय पर पूरा ना करने पर भी बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
बैंक के लिखित निर्देशों के बावजूद यदि किसी सेवा लोन के अलावा मुहैया कराने में देरी की स्थिति में भी लोकपाल में शिकायत दे सकते हैं।
आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रेडिट कार्ड संबंधी किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन करने पर भी बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
अगर Bank का कोई कर्मचारी या खुद बैंक मैनेजर आपको आपके हक की किसी सुविधा अथवा सर्विस देने से मना करता है।
यदि Bank बिना किसी ठोस कारण बताए आपके लोन आवेदन को रद्द करता है। तो आप लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बैंक आपको बिना किसी उचित कारण बताए डिपॉजिट अकाउंट खोलने से मना करता है। तो भी बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।
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