Sachpost News, Chautala convicted disproportionate assets : Chautala परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। disproportionate assets मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को दोषी ठहराए जाने के बाद उनके दोनों बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल चौटाला के अलावा उनके दोनों बेटों पर भी आय से अधिक संपत्ति के केस दर्ज हैं। तीनों पिता-पुत्रों पर CBI ने यह केस उस समय दर्ज किए थे जब केंद्र के अलावा हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी।
ये है पूरा मामला
पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को अदालत में चार्ज शीट दाखिल की थी। चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से अपनी वैध आय से बहुत अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है।
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तिहाड़ में काट चुके हैं सजा
जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया था। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को prevention of corruption में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा हुई थी। पिछले साल ही ओमप्रकाश चौटाला दिल्ली की तिहाड़ कोर्ट से सजा पूरी कर बाहर आए थे।
Tejakheda Farm House का एक हिस्सा 2019 में किया था सील
पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के सिरसा स्थित Tejakheda Farm House के एक भाग को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 4 दिसंबर 2019 को सील कर दिया था। कार्रवाई करने पहुंचे केंद्रीय जांच एजेंसी ऑफिसर के साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और पुत्रवधू की संपत्ति के बारे में भी जानकारी ली।
अधिकतम साल साल की जेल
चंडीगढ़ के एडवोकेट तरमिंदर सिंह कहना हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में अधिकतम सात साल और न्यूनतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। तीन साल की सजा होने पर आरोपी को उसी दिन बेल मिल जाती है। यदि सजा तीन साल से एक भी दिन ज्यादा हो तो जमानत का प्रावधान नहीं है।