Traffic Rules In India : हम सभी जानते हैं कि Traffic Rules तोड़ने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस चालान काटने की कार्रवाई करती है लकिन क्या आप ये जानते है कि चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मचारी आपकी गाड़ी की चाबी या हवा निकाल सकता है अगर नहीं तो जानिए Traffic Rules से जुड़े ये नियम…।
वाहन चेकिंग के दौरान या ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस अक्सर गाड़ियों को रोक देती है और नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटती है। यह यातायात नियमों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन कई बार ट्रैफिक पुलिस इस दौरान गलत व्यवहार करती है।
आपकी गाड़ी की चाबी निकाल कर गाड़ी को किनारे लगाने को कहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस ऐसा करने का अधिकार है और motor vehicle act में इसके लिए क्या नियम हैं।
क्या गाड़ी की चाबी निकाल सकता है पुलिस कर्मचारी
अगर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी की चेकिंग करते समय चाबी निकालता है या हवा निकाल देता है, तो यह गलत है। किसी भी पुलिस कर्मचारी के पास ये अधिकार नहीं है। Indian motor vehicle act 1932 के अनुसार, आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जारी कर सकता है केवल सहायक उप निरीक्षक के रैंक का यातायात पुलिस कर्मी। ट्रैफिक पुलिस आपको चेकिंग के लिए रुकने का इशारा कर सकती है और इस पर आपको रुकना भी चाहिए।
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साथ ही, आपको मौके पर ही जुर्माना करने का अधिकार सिर्फ एएसआई, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के पास है, और ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए, किसी भी ट्रैफिक कांस्टेबल को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है।
नियमों का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान
नियमों का उल्लंघन करने पर, ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी निकाल नहीं सकती, लेकिन ऐसा करने पर आपको जुर्माना देना होगा। आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, PUC और इंश्योरेंस कार्ड नहीं हैं। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और हेलमेट पहनना चाहिए।
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