Matrishakti Entrepreneurship Scheme : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अनेक योजनाए चला रही है जिनमें से एक है मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Matrishakti Entrepreneurship Scheme) जिसके तहत महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार तीन लाख रुपये दे रही है तो आईए जानते हैं क्या है पूरी योजना और कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ…. (matrushakti udyamita scheme haryana)
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Sachpost News, Haryana : हरियाणा महिला विकास निगम (haryana mahila vikas nigam loan scheme) ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Matrishakti Entrepreneurship Scheme) बनाई है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में तीन लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा जो महिला इस योजना के तहत लोन लेकर स्वरोजगार शुरू करना चाहित है वह अपने-अपने जिले के महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर सकती है।
हरियाणा महिला विकास निगम के जिला भिवानी के प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के तहत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है।
जिसे महिलाए खुद का कार्य शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकती है। Matrishakti Entrepreneurship Scheme के तहत भिवानी जिले में इस वर्ष 2024-2025 में 88 महिलओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम (haryana mahila vikas nigam loan scheme) के माध्यम से दी जाएगी।
ये स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं महिलाएं (Matrishakti Entrepreneurship Scheme )
महिलाएं आत्मनिर्भर के लिए इस योजना के तहत ऑटो रिक्शा, छोटे सामान ढोने के वाहन, टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, ई-रिक्शा, टैक्सी और आइसक्रीम बनाने की यूनिट इत्यादि कार्य कर सकती है।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
इस योजना के लिए आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज की फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज जरूरी है।
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